विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना

विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना

क्रेडिट / लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना एम / ओ एमएसएमई द्वारा एमएसई में प्रौद्योगिकी उन्नयन में सुविधा के उद्देश्य से 15% की अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी (1 करोड़ रुपये तक की संस्थागत वित्त पर) प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अनुमोदित 51 उप-क्षेत्रों / उत्पादों में अच्छी तरह से स्थापित और बेहतर तकनीक। दूसरे शब्दों में, मुख्य उद्देश्य उनके संयंत्र और मशीनरी को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ, विस्तार के साथ या बिना और नए MSE के लिए अपग्रेड करना है, जिन्होंने योजना के दिशानिर्देशों के तहत विधिवत स्वीकृत योग्य और सिद्ध प्रौद्योगिकी के साथ अपनी सुविधाएं स्थापित की हैं। प्रौद्योगिकियों की सूची www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है

प्रयासों को और बढ़ाने के लिए, नेशनल एससी-एसटी हब के तहत एक विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (SCLCSS) की शुरुआत की गई है, जिसमें 25% की पूंजीगत सब्सिडी के साथ एक करोड़ रुपये की कुल निवेश सीमा के साथ क्षेत्रों या मशीनरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। SC / ST उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान की जाती है। योजना का कार्यान्वयन तंत्र मौजूदा क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS) के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

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